लखनऊ

यूपी ने भी मंहगा किया डीजल, पेट्रोल और शराब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। नई दरें बुधवार रात 12 बजे से लागू की जाएगी। वहीं, राज्य सरकार ने शराब के दाम में भी इजाफा कर दिया है। देशी शराब पर 5 रुपए की वृद्धि की गई है। यानी 65 रुपए में मिलने वाली शराब अब 70 रुपए में मिलेगी। जबकि 180ML तक के विदेशी शराब पर 10 रुपए और 180 ML से 500 ML तक की शराब पर 20 रुपए जबकि 500 ML से ज्यादा पर 30 रुपए की वृद्धि की गई है।

बता दें, लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई तरह की ढील दी है। कई राज्य सरकारों ने शराब की दुकान खोलने की मंजूरी दी है। लंबे समय से बंद शराब की दुकान को अचानक खोलने के फैसले के बाद लॉकडाउन और कोरोना वयारस के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों का हुजुम शराब खरीदने के लिए उमड़ रहा है। जिसको देखते हुए दिल्ली, तमिलनाडु समेत कई राज्यों दाम में बढ़ोतरी कर दी है।

वहीं, राज्य सरकार ने आयातित शराब में 100-180ML तक 100 रुपए, 180-500ML तक 200 रुपए और 500ML से अधिक पर 400 रुपए की वृद्धि की गई है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा।।

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी सरीखे कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वाले को लेकर अध्यादेश पारित कर दिया है। यह अध्यादेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने बुधवार को पारित किया है जिसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया गया है। योगी सरकार ने पिछले महीने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर अध्यादेश लाने का फैसला किया था। बता दें, महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधित कर यह कड़ी सजा सुनिश्चित की गई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संकट के बीच लगातार राज्यों में पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले देश के कई हिस्सों से कोरोना योद्धाओं पर हमले को रोकने के लिए केंद्र सरकार भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश ला चुकी है।

योगी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 द्वारा किए गए संशोधन को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। जिसके बाद उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और स्वच्छता कर्मियों सहित कोरोना योद्धाओं का अपमान और हमला कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कोरोना योद्धाओं पर थूकना भी अपराध होगा।

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