टीम इंस्टेंटखबर
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को ‘बुली बाई’ ऐप मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और ‘सुल्ली डील्स’ ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को इसलिए ज़मानत दे दी क्योंकि यह उनका पहला अपराध था.

पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) डॉ. पंकज शर्मा ने जमानत देते हुए कहा कि केवल इसलिए कि विभिन्न जांचों और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट लंबित है, आरोपी को जमानत देने से इनकार करने का पर्याप्त कारण नहीं है। वह एफएसएल परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं।

अदालत ने माना कि आरोपी पहली बार अपराधी हैं और लगातार जेल में रहना उनकी भलाई के लिए हानिकारक होगा।अदालत ने आरोपियों पर सख्त शर्तें लगाई हैं ताकि वे किसी गवाह को धमका न सकें और किसी भी सबूत को खराब न कर सकें।

अपमानजनक सुल्ली डील्स मोबाइल एप जुलाई 2021 में सामने आया था, जहां मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें उनकी सहमति के बिना नीलामी के लिए डाल दी गई थीं।

छह महीने बाद समुदाय की महिलाओं को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाने की एक और घटना तब सामने आई जब दिल्ली की एक महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि मोबाइल एप्लिकेशन पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस बार एप को बुल्ली बाई नाम दिया गया था। इसे अमेरिका-आधारित गिटहब प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था।

मामलों के मुख्य आरोपी की पहचान नीरज बिश्नोई और ओंकारेश्वर ठाकुर के रूप में हुई। बिश्वोी ने बुल्ली बाई एप बनाया और ठाकुर ने सुल्ली डील्स एप। दिल्ली पुलिस ने दोनों को क्रमश: 6 जनवरी और 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था।