नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आपत्तिजनक ट्वीट मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है।

जवाब के लिए छह सप्ताह का समय
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने शुक्रवार को दोनों को नोटिस के जवाब के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया कि एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है।

गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा था
न्यायालय ने दोनों मामलों में सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था, “हम कल (शुक्रवार को) इस पर अपना आदेश जारी करेंगे।”

जजों के खिलाफ आपत्तिजनक किए थे ट्वीट
कुणाल कामरा पर आरोप है कि उन्होंने शीर्ष अदालत और उसके जजों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, जबकि कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा ने इलस्ट्रेशन के जरिये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कथित साठगांठ को प्रदर्शित करते हुए आपतिजनक ट्वीट किए थे।