यूपी मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, इलाहाबाद HC के फैसले पर SC ने अंतरिम रोक लगाई है.सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.HC ने मदरसा एक्ट के असंवैधानिक घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है.

“सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को ‘उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर पांच विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा, “हमारा विचार है कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए। हम नोटिस जारी करने के इच्छुक हैं।””

साथ ही इस मामले में “भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अधिनियम के प्रावधानों को समझने में गलती की है, जो प्रकृति में नियामक हैं। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश लगभग 17 लाख छात्रों की भविष्य की शिक्षा को प्रभावित करेंगे। “अधिनियम को रद्द करने में, उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की। अधिनियम ऐसा करता है”

बता दें कि मदरसा एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने भी याचिका दाखिल की थी.मदरसा एसोसिएशन के मैनेजर अंजुम कादरी ने याचिका डाली थी.मदरसों की 3 एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की थी.