नई दिल्ली: अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने आज दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने के लिए मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य, हाइजीन और सुरक्षा के लिए आवश्यक मानक सुनिश्चित करने को कहा है. इसके अलावा पढ़ाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं.

क्या है गाइडलाइंस
शिक्षा मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन्स में कहा है कि बच्चे अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे. उपस्थिति अनिवार्यता के नियमों में छूट मिलेगी और बच्चे चाहें तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकेंगे. इसके अलावा मिड-डे मील को बनाने और बच्चों को खिलाने में मानक निर्देशों का पालन किया जाएगा.

हालात के हिसाब से बदल सकते हैं SOP
दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश हेलथ व सेफ्टी एहतियातों के लिए DoSEL, शिक्षा मंत्रालय के एसओपी पर आधारित अपने एसओपी तैयार करेंगे, जो कि स्थानीय हालात और जरूरत के अनुरूप हो सकते हैं. खुलने वाले स्कूलों को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार निर्देशों का पालन करना होगा. यह भी कहा गया है कि स्कूल खुलने के बाद 2-3 सप्ताह तक कोई असेसमेंट नहीं होगा. ICT व ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा.