कोलकाता: तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर एक मामले में, गृह मंत्री को 22 फरवरी को एक व्यक्ति या एक वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

सांसद अभिषेक बनर्जी किया मानहानि का केस
पश्चिम बंगाल में एक नामित सांसद / विधायक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से या इसके पहले 22 फरवरी को एक वकील के माध्यम से समन जारी किया।

व्यक्तिगत या वकील से मौजूद रहने का निर्देश
बिधाननगर में एमपी / एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि श्री शाह को उस दिन सुबह 10 बजे “व्यक्ति / वादियों में उपस्थित होना आवश्यक है”। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि श्री शाह की उपस्थिति या तो व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोप का जवाब देने के लिए आवश्यक है।

तृणमूल सांसद के खिलाफ दिए थे अपमानजनक बयान
एक प्रेस नोट में, अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने दावा किया कि अमित शाह ने 11 अगस्त, 2018 को कोलकाता के मेयो रोड पर भाजपा की एक रैली में तृणमूल सांसद के खिलाफ कुछ अपमानजनक बयान दिए थे।