इस्लामाबाद: पाकिस्तानी मीडिया की ख़बरों के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ऐसे कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जिसमें बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने का प्रावधान है।

अध्यादेश का मसौदा पेश
जियो टीवी की खबर के अनुसार संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है।

पुलिस व्यवस्था में बढ़ेगी महिलाओं की भूमिका
खबर के अनुसार, मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण शामिल है। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री खान ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बलात्कार पीड़िताओं की सामने नहीं आएगी पहचान
उन्होंने कहा, ‘‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा।” प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी।

सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।