दिल्ली:
नई दिल्ली: मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी को उनका पुराना बंगला भी वापस मिल गया है. लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल को 12 तुगलक लेन स्थित पुराना बंगला दोबारा आवंटित कर दिया है। राहुल पिछले 19 साल से इस बंगले में रह रहे थे। मोदी उपनाम मानहानि मामले में गुजरात की सत्र अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी और बंगला खाली करना पड़ा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद सोमवार को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उपनाम मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे लोकसभा में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया था।

मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है और मामला शीर्ष अदालत में लंबित रहने तक उनकी सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का असर व्यापक होगा. इससे न केवल राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि मतदाताओं का उन्हें चुनने का अधिकार भी प्रभावित हुआ।

कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी भी संसद जाने के पात्र हो गए हैं. संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इस हफ्ते गुरुवार 10 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से बहस में हिस्सा लेंगे. संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता उसी दिन (10 अगस्त को) बोलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब देने वाले हैं.