नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली के लोधी एस्टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। उन्हें इसके लिए 1 अगस्त, 2020 तक की मोहलत दी गई है। शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करने को कहा गया।
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स की ओर से प्रियंका को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकारी आदेश के अनुसार प्रियंका गांधी से SPG सुरक्षा वापस ली गई थी और उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई थी. SPG कवर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी बंगले का प्रावधान था, लेकिन Z+ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए अलॉटमेंट कैंसल किया जा रहा है. प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वह 1 अगस्त तक इसे खाली नहीं करती हैं तो उन्हें उन्हें जुर्माना देना होगा. नोटिस के मुताबिक प्रियंका को लोधी एस्टेट स्थित 6बी टाइप के मकान संख्या 35 को खाली करना होगा.
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