दिल्ली:
नए संसद भवन के उद्घाटन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दायर जनहित याचिका (पीएलआई) को खारिज कर दिया गया है। दायर याचिका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने की मांग की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है.

मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि शुक्र मनाइए कि आप पर जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिकाकर्ता से यह पीएलआई दाखिल करने का कारण पूछा जिस पर याचिकाकर्ता सीआर जयसुकिन ने अनुच्छेद 79 का हवाला दिया लेकिन जब जजों ने पूछा कि इसका क्या मतलब है तो वह कोई ठोस जवाब नहीं दे सके।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जा रहे हैं, ये याचिका क्यों दाखिल की गई? क्या है याचिका दाखिल करने के पीछे का मकसद? कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर आप इस तरह की याचिका दायर करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।