दिल्ली:
पूर्व केंद्रीय मंत्री व इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को आज सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर आज कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि विशेष MP/MLA कोर्ट ने कठेरिया को मारपीट और बलवे के मामले में अपराधी मानते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

बता दें कि नवंबर 2016 में साकेत माल स्थित टोरेंट के कार्यालय में मैनेजर से मारपीट और बलवे के आरोप में आगरा के तत्कालीन सांसद (वर्तमान में इटावा) राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध हरीपर्वत थाने में अभियोग दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया था। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें बलवा और मारपीट को दोषी माना था। कोर्ट ने सांसद को वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था।

हालांकि सजा के मामले में दाखिल अपील काे सत्र न्यायालय ने स्वीकृ़त कर लिया। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा शनिवार को सुनाई गई दो वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने को स्थगित कर दिया है। मामले में सुनवाई के लिए जिला जज ने 11 सितंबर की तिथि तय की है।