नई दिल्ली: सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलान और 3 महीने बढ़ा दी है. अब 30 सितंबर 2021 तक पैन-आधार लिंकिंग की जा सकेगी. इससे पहले केंद्र सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है. आईटी विभाग ने बताया है कि ऐसा कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुई मुश्किलों की वजह से किया जा रहा है.

आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा.

इस तरह लिंक करें पैन और आधार
SMS के जरिए
अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.

ऑफलाइन तरीका
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.