टीम इंस्टेंटखबर
पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने रविवार को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया।

राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, “पाकिस्तान के राष्ट्रपति, डॉ आरिफ अल्वी ने पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 48 (1) के साथ जोड़े गए अनुच्छेद 58 (1) के तहत नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सलाह को मंजूरी दे दी है।”

इससे पहले आज, इमरान खान ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को “विधानसभाएं भंग” करने की सलाह दी थी।

अनुच्छेद 58 के अनुसार, “यदि प्रधानमंत्री द्वारा सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति नेशनल असेंबली को भंग कर देगा, वरना प्रधानमंत्री की सलाह के बाद अड़तालीस घंटे की समाप्ति पर संसद स्वतः भंग हो जाएगी।”

पाकिस्तान के सूचना राज्य मंत्री का कहना है कि देश में 90 दिनों में नए सिरे से चुनाव होंगे। फारुख हबीब ने एक ट्वीट में यह घोषणा की, हालांकि अंतिम निर्णय पाकिस्तान के राष्ट्रपति और चुनाव आयोग की ओर से आएगा।