बिजनेस ब्यूरो
भारत सरकार ने मोबाइल सिम और मोबाइल नंबर को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. नए नियमों के अनुसार मोबाइल नंबर को पोर्ट करना अब महज आधे घंटे में हो जाएगा.

कोई ग्राहक प्रीपेड से पोस्ट पेड में जाना चाहता है या पोस्ट पेड से प्रीपेड में तो यह काम एक ओटीपी से हो जाएगा. पोर्ट कराने का काम ऐप या पोर्टल की ऑनलाइन सर्विस से होगा. इसके लिए ग्राहक को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और घर या ऑफिस में बैठे ऑनलाइन काम होगा. मोबाइल कनेक्शन के लिए कागजात का वेरिफिकेशन इनेक्ट्रॉनिक होगा और इसके लिए यूआईडीएआई (AADHAAR) या डिजिलॉकर की सहायता लेनी होगी.

पोर्ट कराने के दौरान मोबाइल सर्विस में बाधा आ सकती है, लेकिन यह काम आधा घंटा में पूरा हो जाएगा. 90 दिन बाद वह ग्राहक चाहे तो फिर से सिम प्रोवाइडर कंपनी को बदल सकता है. हालांकि ओटीपी से मोबाइल पोर्ट का नियम अभी जम्मू-कश्मीर के लिए लागू नहीं है.