स्टेट कोआर्डिनेटर का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ: मौलाना सैयद अरशद मदनी

नई दिल्ली। असम में मुसलमानों को एनआरसी से बाहर करने के लिए एक नया खेल शुरू किया गया है। स्टेट कोआर्डिनेटर की ओर से विवादास्पद अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि ” यह हमारे संज्ञान में आया है कि कई लोग NRC में ऐसे शामिल हो गए हैं जो या तो संदिग्ध हैं या मतदाता नहीं हैं या विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे सभी लोगों को NRC से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे विदेशी हैं”। उन्होंने नागरिकता अधिनियम (नागरिक पहचान का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) की धारा 4 (3) का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा कि असम में NRC की अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले, लोगों के नामों को फिर से सत्यापित किया जा सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि 23 जुलाई, 2019 को NRC की आंशिक सूची के प्रकाशन के बाद, केंद्र और असम सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ फिर से सत्यापन चाहती थी, जिनके रिश्तेदार NRC में शामिल नहीं हैं, अदालत ने उनकी याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एनआरसी या फिर से सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए एनआरसी की अंतिम सूची को 31 अगस्त, 2019 तक प्रकाशित किया जाना चाहिए।

हालाँकि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने डी-वोटर को होल्ड पर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, लेकिन राज्य समन्वयक का कहना है कि उन्हें होल्ड पर नहीं रखा जा सकता है. वह विदेशी हैं, इसलिए उनका नाम NRC से हटा दिया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि यह वही हतीश देव शर्मा है जो राज्य समन्वयक बनने से पहले ही असम की नागरिकता को लेकर अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर थे। उनके राज्य समन्वयक बनने के कुछ ही समय बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि श्री शर्मा निष्पक्ष नहीं हैं और पहले ही अपने भड़काऊ बयानों से सुर्खियां बटोर चुके हैं। उन्होंने एक निश्चित वर्ग को लक्षित किया है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य समन्वयक के रूप में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा था लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए राज्य समन्वयक ऐसा आदेश क्यों जारी कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की एक मॉनिटरिंग बेंच भी है जो लगातार असम नागरिकता के मुद्दे की निगरानी कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य समन्वयक ने ऐसा आदेश जारी करने से पहले निगरानी बेंच को विश्वास में लिया है। क्या वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? जमीयत उलेमा-ए-हिंद इन सवालों के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में राज्य समन्वयक के इस आदेश को चुनौती देने जा रही है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद और जमीयत उलेमा-ए-असम असम नागरिकता के मुद्दे पर पहले दिन से मानवता के आधार पर कानूनी लड़ाई कामियाबी के साथ लड़ रहे हैं.असम में एनआरसी प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से, एक विशिष्ट योजना के तहत, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने का काम जारी है। 31 दिसंबर, 2017 को, जब NRC का पहला भाग सामने आया तो सांप्रदायिक ताकतों को यह विश्वास हो गया कि उनकी रणनीति विफल हो गई है, तो उन्होंने NRC पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

यहां तक कि केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि NRC को फिर से करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इसमें कई खामियां हैं, लेकिन जब अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी, तो पुन: विचार याचिका के जरिये कहा गया कि बांग्लादेश से सटे जिलों में 20 प्रतिशत और शेष जिलों में 10 प्रतिशत नामों का फिर से सत्यापन करने की अनुमति दी जाए। मंशा स्पष्ट थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। जब NRC की अंतिम सूची सामने आई, तो पता चला कि कई माता-पिता ऐसे हैं जिनके नाम NRC में शामिल हैं, लेकिन उनके बच्चों के नाम शामिल नहीं हैं।

शीर्ष अदालत को फिर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एकाग्रता शिविरों में ना भेजा जाए। जवाब में, अटॉर्नी जनरल वेणु गोपाल ने शीर्ष अदालत की पीठ को बताया कि ऐसे बच्चों को एकाग्रता शिविरों में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अब यह ताजा आदेश न केवल इन बच्चों के भविष्य पर संदेह करता है, बल्कि एक बार फिर से पूरे राज्य में अराजकता फैला सकती है और नागरिकता साबित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है।

असम नागरिकता मुद्दे के इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि असम में सांप्रदायिक ताकतें विफल हो गई थीं। यही कारण है कि वे अब जानबूझकर राज्य में एक बार फिर से भय का माहौल बनाकर सांप्रदायिक संरेखण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी एनआरसी प्रक्रिया के दौरान इन ताकतों ने विभिन्न तरीकों से बाधा डालने की कोशिश की लेकिन हर मौके पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उनके इरादे को सफल नहीं होने दिया, और अब नए राज्य समन्वयक एक नयी कहानी लेकर आये हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी इसके खिलाफ पूरी तत्परता के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद पहले नए समन्वयक की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए अदालत में मामला उठाएगी, जो पिछले जनवरी से लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी के बारे में सब कुछ दूध की तरह साफ हो गया है। ऐसे मामले में इस तरह की नई रणनीति अपनाने से पता चलता है कि उनके इरादों में खामियां हैं और इस तरह की अधिसूचना केवल एक विशेष योजना के तहत जारी की गई है। मौलाना मदनी ने कहा कि प्रथम दृष्टिया यह आदेश समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी जानकारी के अनुसार, लगभग 1.9 मिलियन लोग NRC से बाहर रह गए हैं, उनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। उनके पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम NRC में नहीं है। ऐसे में, राज्य समन्वयक को कानूनी प्रक्रिया तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय, नए राज्य समन्वयक NRC से नामित लोगों को निष्कासित करने के उपाय करने जा रहे हैं। जो पहले ही NRC में शामिल हो चुके हैं। जमीअत उलेमा-ए-हिंद ऐसा नहीं होने देगी और इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगी।

परिचालन को तर्कसंगत बनाने के कदम के तहत बैंक 50 शाखाओं को भी बंद कर रहा है. कुमार ने कहा कि कई शाखाएं बिल्कुल पास-पास स्थित हैं. ऐसे में ये आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि एटीएम की संख्या को भी सुसंगत किया जा रहा है.

सितंबर तिमाही में यस बैंक ने 35 ग्रामीण शाखाओं को बिजनेस करेस्पोन्डेंट लोकेशंस में तब्दील कर दिया था. कुमार ने कहा कि इससे बैंक की प्रति माह ​परिचालन लागत 2 लाख रुपये से कम होकर 35000 रुपये प्रतिमाह पर आ गई. कारोबार में बदलाव के साथ बैंक अपने कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार नए कामों में लगा रहा है. रेस्क्यू स्कीम के हिस्से के तौर पर बैंक अपने सभी मौजूदा कर्मचारियों को कम से कम एक साल के लिए काम पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है.