दिल्ली:
लक्षद्वीप के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गयी है. लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए स्थानीय कोर्ट ने 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया.

इसके बाद मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने उनका कनविक्शन रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपचुनाव भी रद्द कर दिया गया. हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सचिवालय से उनकी संसदी बहाल करने की सिफारिश की थी. अब लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है. हालांकि, जनवरी में केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई. इसके बावजूद लोकसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता का आदेश वापस नहीं लिया. सांसद ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.