मथुरा:
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के भूमि विवाद मामले में कोर्ट ने शाही ईदगाह का सर्वे कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के जज की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमिनी सर्वे पर रोक लगा दी है।

शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद व नीरज शर्मा ने कोर्ट के फैसले की जानकारी दी. बताया कि इस कोर्ट में 11 अप्रैल को मामले की आगे की सुनवाई होगी। इसमें तय होगा कि अमीनी सर्वे होगा या नहीं। इस संबंध में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें सीनियर डिवीजन कोर्ट ने सर्वे का आदेश भी पारित किया था।

कोर्ट ने यह आदेश 29 मार्च को दिया था जिसके बाद दूसरे पक्ष ने रिवीजन दाखिल किया। इसके बाद अब एक नया फैसला आया है। इसमें कोर्ट ने कहा कि ईदगाह के अमीनी सर्वे पर अगले आदेश तक रोक लगाई जा रही है. अब 11 अप्रैल तक कोई भी इस जमीन पर इस सर्वे के लिए नहीं जाएगा.

आपको बता दें कि 29 मार्च को जब कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, उस समय हिंदू पक्ष की ओर से वादी विष्णु गुप्ता व अन्य ने इसे पहली जीत बताया था. इस आदेश की कॉपी मीडिया में भी जारी की गई। कोर्ट के उस फैसले में कहा गया था कि सर्वे के लिए टीम विवादित स्थल का निरीक्षण करेगी. इसके बाद 17 अप्रैल तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी।