मेरठ:
आज-कल घर में नौकरों को रखना कितना खतरनाक होता है, इस बात की मिसाल जनपद मेरठ में स्थित संयुक्त राष्ट्र एवं भारत सरकार में ऊॅचे पदों पर रही डाॅ0 श्रीमती मार्गेट नारायण की कोठी से प्रमाणित है।

जनपद मेरठ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अन्तर्गत श्रीमती मार्गेट नारायण की कोठी में उनके जेठ द्वारा नौकरों को घर की बाहरी रखरखाव के लिए रखा गया था। जेठ की मृत्यु उपरान्त नौकरों ने घर पर अवैध रूप से कब्जा जमाया एवं कोरोना काल के दौरान पुराना मीटर हटवाकर नौकरानी मीनू ने अपने नाम से नवीन मीटर एवं विद्युत कनेक्शन अपने नाम कर लिया। इसकी जानकारी जब भवन स्वामिनी को प्राप्त हुई तो उन्होने दि0 13.05.2024 को चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर उ0प्र0 पाॅवर कार्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ को लिखित तौर पर सूचित किया। कोई कार्यवाही न होने एवं कोई जवाब न प्राप्त होने के तत्पश्चात् दि0 27.05.2024 को जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जनसूचना अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, विक्टोरिया पार्क, मेरठ से सूचना मांगी, जिसका उत्तर दि0 21.06.2024 को प्राप्त हुआ।

सूचना पूर्णतः भ्रामक थी एवं सूचना बाधित करने का सूचना अधिकारी का प्रयास पूर्णतः स्पष्ट था। दि0 28.06.2024 को प्रथम अपील अधिकारी को सूचना पर आपत्तियों दर्ज करते हुये अपील की गई, जिसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। दि0 27.09.2024 को द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग में दर्ज की गई। सूचना आयुक्त वीरेन्द्र सिंह ने मामले का संज्ञान लिया एवं अनेक बार महेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, जनपद मेरठ को तलब किया गया। अनेक कारण बताओं नोटिस भेजे गये। समस्त नोटिसों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया एवं गलत धाराओं में सूचना बाधित करने का प्रयास महेश कुमार द्वारा निरन्तर किया गया। अन्ततः दि0 07.08.2025 को महेश कुमार के ऊपर रू0 25,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया। इसके तत्पश्चात् भी महेश कुमार को दि0 16.10.2025, 23.12.2025 एवं 25.02.2026 को मा0 आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, जिसके क्रम में भी वह न तो आयोग के सामने उपस्थित हुये न ही अपना पक्ष किसी प्रतिनिधि द्वारा उन्होने रखा। अन्ततः दि0 25.02.2026 को महेश कुमार को सूचना का दोषी पाते हुये रू0 25,000/- की दण्ड वसूली के आदेश जिलाधिकारी, मेरठ को भेजे गये।

रोम, इटली से वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से मीडिया को सम्बोधित करते हुये डाॅ0 मार्गेट नारायण ने सूचना आयुक्त वीरेन्द्र सिंह को सादर धन्यवाद दिया एवं वीरेन्द्र सिंह को आर0टी0आई0 कानून का स्तम्भ बताया एवं रोशनी की किरण बताया। डाॅ0 मार्गेट नारायण ने न्यायालय कक्ष-एस-11 के समस्त स्टाॅफ विशेषकर शरफुज्जमा, सौरभ सिंह, संजीव भार्गेव, सुरेन्द्र प्रजापति, अमित कुमार को अपना आभार व्यक्त किया। विद्वान अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने मीडिया को जानकारी डाॅ0 मार्गेट नारायण की तरफ से प्रदान की।