नयी दिल्ली: सरकार ने कोरोना पीडितों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई रेमडेसिविर का आयात शुल्क खत्म कर दिया है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को देर शाम जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर दवाई, इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले तत्व और रेमडेसिविर इंजेक्शन का देश में आयात शुल्क मुक्त होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। सरकार के इस फैसले से देश में रेमडेसिविर दवाई और इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।