टीम इंस्टेंटखबर
मनसे प्रमुख राजे ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भड़काऊ भाषण देने के लिए केस दर्ज कराया गया है, उनके साथ तीन और लोगों के के भी नाम हैं । इससे पहले उद्धव सरकार ने राज ठाकरे को नोटिस भी जारी किया है।

राज ठाकरे और रैली के आयोजकों पर धारा 116, 117, 153के 135 महाराष्ट्र पुलिस कानून 1951 के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक अशोक गिरी कर रहे हैं। औरंगाबाद पुलिस का कहना कि वीडियो देखने के बाद केस दर्ज किए गए हैं।

इधर, उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेताओं को नोटिस जारी किया है। इसमें सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर MNS नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी के बाद नके कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसका भुगतान उन्हीं से किया जाएगा।

राज्य में एसआरपीएफ (राज्य रिजर्व पुलिस बल) और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं।

बता दें कि औरंगाबाद में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन मई की समयसीमा पर अडिग हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी हिंदुओं को इन धार्मिक स्थलों के बाहर हनुमान चालीसा बजानी चाहिए। पहले ऐसा करने के लिए तीन मई की तारीख तय की गई थी। लेकिन आज ईद को ध्यान में रखकर राज ने इसे एक दिन टाल दिया था।