नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रविवार को दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है।

शहर के सभी नगर निगमों के क्षेत्रों में 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके अलावा 25 मार्च से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। यह रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए।”

सरकारी बयान के अनुसार मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र की व्यवस्था पुनः लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक संक्रमित मामले सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। बयान के अनुसार प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। वहीं विवाह समारोह में 200 लोग एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति होगी। बयान के अनुसार विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी।