दिल्ली:
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI ) प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था.

पहलवानों के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी. आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें पुलिस ने उन्हें अब तक गिरफ्तार न करने की वजह भी साफ की थी.

वर्ष 2019 की दो तस्वीरें (जिसमें बृज भूषण को कजाकिस्तान में (एक) शिकायतकर्ता की ओर चलते हुए दिखाया गया है) दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मुख्य सबूत हैं। आरोपपत्र में पहलवानों द्वारा बृजभूषण के बार-बार यौन उत्पीड़न का विवरण दिया गया है। 108 गवाहों में से 15 से पूछताछ की गई है और उन्होंने पहलवानों के बयानों की पुष्टि की है।