दिल्ली:
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 साल पुराने दोषी करार दिया है. शुक्रवार को कोर्ट ने उसे 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. सजा के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है.

दरअसल, 16 नवंबर 2011 को दोपहर करीब 12:10 बजे टोरेंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत मॉल कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे. उसी समय स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया अपने 10-15 समर्थकों के साथ टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गये और उनके साथ मारपीट की. जिसके चलते उन्हें काफी चोटें आई थीं.

इसके बाद टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरी पर्वत थाने में शिकायत दी थी। वादी की शिकायत पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. इनमें उन्हें दोषी पाया गया है.