टीम इंस्टेंटखबर
राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम अशोक गेहलोत ने कहा कि, प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से लोन नहीं चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की और नीलामी की कार्यवाही की जा रही है जिसे अब राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश देकर रोक दिया गया है।

एक बयान में गहलोत ने कहा- ‘राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसान उधार नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी जमीन कुर्क या नीलाम ना की जाए।’ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर जारी एक बयान में सीएम गेहलोत ने कहा- ‘प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं।’

सीएम गहलोत ने कहा- ‘राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं व भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है।’ सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हमारी सरकार नेन 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया लेकिन अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति नहीं मिलने के कारण यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस कानून के नहीं बनने के कारण ऐसी नौबत आई। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द ही अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी।

आपको बता दें, राजस्थान के दौसा जिले में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक किसान की 15 बीघा जमीन को नीलाम करने का मामला सामने आया था। वहीं राज्य के कई जिलों में कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन नीलाम करने के नोटिस भी सामने आए हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ये बड़ा निर्देश दिया है।