आडवाणी,कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती,चंपत राय सहित 32 आरोपी
नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। जस्टिस एसके यादव ने सभी आरोपियों को फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इस केस के ट्रायल को पूरा होने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाने के निर्देश दे दिए थे।
सुनवाई पूरी
सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद 1 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली। इससे पहले वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आईबी सिंह और महिपाल अहलूवालिया ने आरोपियों की तरफ से मौखिक दलीलें पेश की, इसके बाद सीबीआई के वकीलों ललित सिंह, आर.के. यादव और पी. चक्रवर्ती ने भी मौखिक दलीलें दी थी।
32 आरोपी
दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज,साध्वी रितंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं।
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