टीम इंस्टेंटखबर
बंबई उच्च न्यायालय में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका दे दी है। आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिऱफ्तार किया गया है।

आर्यन खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की थी। बुधवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, मामले में सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पूरी की थी।

आर्यन खान के वकील 3 बार कोशिश करने के बाद स्टारकिड की जमानत करा पाए हैं. इससे पहले सेशंस कोर्ट ने दो बार आर्यन खान की बेल याचिका खारिज की थी. आर्यन खान आज नहीं कल या परसो जेल से बाहर निकल पाएंगे.

ASG अनिल सिंह की दलीलों का जवाब देते हुए कोर्ट में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- आर्यन-अरबाज साथ थे लेकिन नहीं पता था कि अरबाज खान के पास ड्रग्स थी. आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है. साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए. साजिश साबित करना मुश्किल लेकिन सबूतों का क्या? मानव और गाबा आर्यन खान को जानते थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया. मामले में दो लोगों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

एनसीबी के वकील ASG अनिल सिंह ने हाई कोर्ट में बहस के दौरान कहा है कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं और पेडलर से भी उनका कनेक्शन बना हुआ है. अनिल सिंह का कहना है कि आर्यन की चैट से ये बात सामने आई है कि वह ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे. अनिल का कहना ये भी है कि आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी पहले से थी. अनिल सिंह ने कहा कि क्रूज पर बहुत रंगीली पार्टी होने वाले थी. उनके कम से कम गांधी जयंती के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था. इसपर जज सांब्रे ने कहा कि आर्यन के वकीलों का कहना है कि आर्यन ने पार्टी की ही नहीं.

गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान (23), मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।