नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दोषी पाया है। इसके तहत सोमनाथ भारती पर 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सुरक्षा कर्मी पर कथित हमले का मामला
अदालत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 2016 में एक सुरक्षा कर्मी पर कथित हमले से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्हें उनकी कथित टिप्पणी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 153 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने 14 जनवरी को भारती के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था।

कई मामले हैं दर्ज
इससे पहले आरोपी के वकील मोहम्मद इरशाद ने अदालत में उनकी ओर से आवेदन दाखिल कर बताया था कि वह उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं और उन्हें पेशी से छूट दी जाए। एक अदालत ने इस मामले में भारती को जमानत दे दी थी। भारती और अन्य के खिलाफ दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज था।