लखनऊ। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में आईपीएस अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर रोक लगाए जाने और उन्हें 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इसमे कोई विवाद नहीं है कि निलंबन बढ़ाने में विलम्ब हुआ। कैट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार 90 दिन की अवधि के बाद निलंबन बढ़ाए।

आदेश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर हलफनामे से साफ है कि केंद्र सरकार ने अमिताभ का निलंबन निरस्त कर दिया। इसलिए हाईकोर्ट में दिए हलफनामे को हलके में नहीं लिया जा सकता। वहीं, कैट ने राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2016 को 95 दिन के लिए बढ़ाए गए निलंबन आदेश को मुकदमे के निस्तारण तक स्थगित कर दिया और कहा कि अमिताभ को 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाए। वहीं कैट ने केंद्र और राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 12 मई 2016 तय की है।