सरकारी जमीन पर धार्मिक इमारतें बनाने का मामला  

नई दिल्ली। देश भर में सरकारी जमीन पर धार्मिक इमारतें बनाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लेकर एफिडेविट नहीं दायर किया। कोर्ट ने 8 मार्च को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने सभी राज्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि   ‘क्या हमारे आदेश कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए हैं। क्या कोर्ट के आदेश का कोई सम्मान नहीं है। हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करेंगे और पूछेंगे कि हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ’।

कोर्ट ने कहा कि जो राज्य दो हफ्ते के भीतर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पास अपना जवाब नहीं जमा करेंगे उनके मुख्य सचिवों को कोर्ट में आना होगा। मामले की सुनवाई अब मई के दूसरे सप्ताह में होगी।