नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि वह कोहिनूर हीरे की वापसी की मांग नहीं कर सकती। सरकार ने कहा कि 1849 में कोहिनूर ईस्ट इंडिया कंपनी को महाराजा दिलीप सिंह ने बतौर उपहार दिया था। संस्कृति मंत्रालय की ओर से कोर्ट में जवाब दिया गया कि महाराजा दिलीप सिंह ने सिख युद्ध के बाद बतौर हर्जाना ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर दिया था। कोहिनूर ऐसी चीज नहीं है जिसे भारत से चुराया गया हो।
इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस केस को खारिज करना चाहते हैं। इससे आप भविष्य में इस पर कानूनी क्लेम करने में दिक्कत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर विदेश मंत्रालय को 6 हफ्ते के भीतर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है।
वहीं सरकार के इस रुख पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। कपिल ने ट्वीट किया कि सरकार अपना बयान वापस ले।
मृतको में एक ही परिवार की दो सगी बहने, परिजनो में मचा कोहरामएसडीएम-सीओ समेत पुलिस…
बाइक सवार मित्रों को गांव से घसीटते हुए एक किलो मीटर दूर ले गई,सहमे लोग…
मुंबईएचडीएफसी बैंक के मोबाइल ऐप पेज़ैप (PayZapp) को 'सेलेंट मॉडल बैंक' अवार्ड मिला है। एचडीएफसी…
-कम सैलरी में पत्रकारों का 24 घंटे काम करना सराहनीयः पवन सिंह चौहान -यूपी वर्किंग…
(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा) हम तो पहले ही कह रहे थे, ये इंडिया वाले क्या…
(अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष आलेख : संजय पराते) आजादी के आंदोलन में ट्रेड यूनियनों…