नैनीताल। उत्तराखंड संकट पर आज सुनवाई के दौरान नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इस दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत दे डाली। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र अपनी मनमानी बंद करे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से 12 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब करते हुए 18 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में अब मनमानी बंद कर देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करेंगे। हम धारा 356 हटा भी सकते हैं। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक बार फिर संशोधित जवाब को जमा करने के लिए उच्च न्यायालय से दो हफ्ते का समय मांगा।
हरीश रावत के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी इस मांग का जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 12 अप्रैल तक केंद्र से जवाब मांगा।
मृतको में एक ही परिवार की दो सगी बहने, परिजनो में मचा कोहरामएसडीएम-सीओ समेत पुलिस…
बाइक सवार मित्रों को गांव से घसीटते हुए एक किलो मीटर दूर ले गई,सहमे लोग…
मुंबईएचडीएफसी बैंक के मोबाइल ऐप पेज़ैप (PayZapp) को 'सेलेंट मॉडल बैंक' अवार्ड मिला है। एचडीएफसी…
-कम सैलरी में पत्रकारों का 24 घंटे काम करना सराहनीयः पवन सिंह चौहान -यूपी वर्किंग…
(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा) हम तो पहले ही कह रहे थे, ये इंडिया वाले क्या…
(अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष आलेख : संजय पराते) आजादी के आंदोलन में ट्रेड यूनियनों…