हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कांग्रेस के बाग़ी भी कर सकेंगे वोटिंग 

नई दिल्ली: उत्तराखंड सियासी घटनाक्रम को लेकर मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 31 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने शक्ति परीक्षण के दौरान 9 अयोग्य करार दिए गए कांग्रेसी विधायकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। यानी वोटिंग के दौरान ये सभी विधायक भी हिस्सा ले सकेंगे। विश्वास मत यानी शक्ति परीक्षण गुरुवार (31 मार्च) सुबह 11 बजे होगा। शक्ति परीक्षण के दौरान हाईकोर्ट के राजिस्ट्रार जनरल असेंबली में  मौजूद रहेंगे। गौर हो कि उत्तराखंड में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू है।

गौर हो कि राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने उत्तराखंड के नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उत्तराखंड में पिछले दिनों राजनीतिक गतिरोध की वजह से शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत की कथित रूप से एक स्टिंग ऑपरेशन सीडी जारी होने के बाद से वहां संवैधानिक संकट गहरा गया था। रविवार को राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी थी। राज्य में विधानसभा को भंग नहीं किया गया है बल्कि निलंबित रखा गया है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन के बावजूद किसी नई सरकार के गठन का विकल्प अभी भी खुला है।