नई दिल्ली: राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 गुरुवार को पारित कर दिया। इस बिल में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 2013 से लंबित इस विधेयक के पारित होने से पहले सरकार ने राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार किया। यह बिल न सिर्फ खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है बल्कि डेवलपरों और बिल्डरों के लिए भी फायदेमेंद होगा।
इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी बताते है कि यह बिल कैसे यह घर-प्रॉपर्टी खरीदने वालों के हितों को सुरक्षित करता है।
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