राज्यपाल ने अभियोग को अनुमति प्रदान की

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य सरकार की संस्तुति पर पूर्व बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय में अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी 13.05.2007 से 05.10.2011 तक मायावती सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे । सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जाॅंच में श्री त्रिपाठी की वैध आय के श्रोतों से कुल आय रू0 45,82,215/- थी जिसके सापेक्ष अर्जित की गयी परिसम्पत्तियाॅं एवं व्यय रू0 1,81,20,566/- पाये जाने की पुष्टि उक्त जाॅंच में हुई थी ।  इस प्रकार विवेचना में प्रथमदृष्टया वैध आय के सापेक्ष अनानुपातिक परिसम्पत्तियाॅं एवं व्यय रू0 1,35,38,351/- अधिक पाया गया जो वैध आय के सापेक्ष 295 प्रतिशत ज्यादा है ।