लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आज यहां उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ में विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 तथा सूचना का अधिकार नियमावली-2015 में उल्लिखित प्राविधानों की जानकारी दी। 

हाफिज उस्मान ने जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आर0टी0आई0 एक्ट-2005 नागरिकों तथा जन सामान्य के लिए वरदान साबित हुआ है। एक सादे कागज पर अथवा सूचना का अधिकार नियमावली-2015 निर्धारित प्रारूप पत्र पर टाइप अथवा हाथ से लिखकर कोई भी व्यक्ति शासकीय विभागों से आवश्यक जानकारी तथा लाभ प्राप्त करने के लिए आर0टी0आई0 एक्ट के तहत आवेदन कर सकता है।

श्री उस्मान ने बताया कि आर0टी0आई0 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ मात्र 10 रुपये नकद अथवा 10 रुपये का पोस्टल आर्डर अथवा राजकोष में जमा किये गये 10 रुपये शुल्क से संबंधित जमा रसीद संलग्न करके संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र देकर सूचनायें मांग सकता है और जन सूचना अधिकारी को निर्धारित 30 दिन के अन्दर आवेदक को सूचनायें देनी अनिवार्य है। 

श्री उस्मान ने कहा कि 30 दिन में सूचना न मिलने पर आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां आवेदन करना होगा और अपीलीय प्राधिकारी 15 दिन के अन्दर जन सूचना अधिकारी अथवा स्वयं आवेदक को सूचनायें उपलब्ध करायेगा। यदि वहां से भी सूचना नहीं मिलती है तो आवेदक सूचना आयोग में अपनी अपील दायर कर सकता है। आयोग द्वारा आवेदक को सूचना दिलाने का कार्य किया जायेगा। लापरवाह जन सूचना अधिकारी को अधिकतम 25000 रुपये तक अर्थदण्ड भी आधिरोपित किया जायेगा। उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई तथा आवेदक को परेशान करने के कारण क्षतिपूर्ति भी दिलाने का कार्य किया जायेगा।

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने कहा कि नयी प्रख्यापित एवं लागू की गयी सूचना का अधिकार नियमावली-2015 में आर0टी0आई0 आवेदकों को अब निर्धारित प्रारूप पर अथवा सादे कागज पर मात्र 500 शब्दों की सीमा तक ही अपनी बात लिखनी अनिवार्य कर दी गयी है। अनावश्यक बातों पर विचार नहीं किया जायेगा। आर0टी0आई0 आवेदक अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा जन सूचना अधिकारियों को ब्लैक मेल करने, उन्हें डराने धमकाने पर उनके विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी।

मास्टर ट्रेनर राजेश मेहतानी ने आर0टी0आई0 के महत्व, आर0टी0आई0 नियमावली का महत्व एवं स्वरूप एवं उसकी विशेषतायें तथा क्रियान्वयन, आवेदन पत्र लिखने, आवेदन पत्र के प्रारूप का विवरण, प्रथम अपील की प्रक्रिया, आवेदन पत्र का परीक्षण एवं जांच, लोक प्राधिकरण, सूचना, आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया, आवेदन पत्रों के अन्तरण प्रक्रिया तथा थर्ड पार्टी से सबंधित सूचनाओं को देने के बारे में जानकारी दी। ऐसी सूचनायें जिन्हें दिया जाना आवश्यक नहीं है उनके विषय में जानकारी दी गयी। आवेदन पत्र में शुल्क की गणना जन सूचना अधिकारियों के प्रमुख दायित्वों तथा जन सूचना अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखने योग्य बातों की जानकारी भी मास्टर ट्रेनर श्री राजेश मेहतानी ने दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान के साथ रत्नेश सिंह अकादमी के उपनिदेशक तथा सूचना विभाग के सहायक निदेशक बी0एल0मौर्य के अलावा संबंधित विभागों के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उपस्थित थे।