लखनऊ: गुरुवार से उत्तरप्रदेश में पॉलिथीन की थैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह रोक हर तरह की प्लास्टिक थैलियों पर लागू है और इसमें पॉली प्रोपलीन (आम पॉलिथीन थैली) और कपड़े की तरह दिखने वाली प्लास्टिक की थैलियां भी शामिल हैं। यही नहीं निमंत्रण पत्र, किताबों और पत्रिकाओं को बांधने के लिए भी किसी भी तरह की पारदर्शी या दूसरी पॉलिथीन शीट या फिल्म के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। प्लास्टिक के पैकेट में बिकने वाले खाने-पीने के सामान, तेल, दूध और बाकी खाने के सामान को इस रोक से बाहर रखा गया है।

आधिकारिक रूप से पैकेजिंग नियमों के मुताबिक, सील पॉली पैक में बिक रहा खाने का सामान पहले की तरह ही बिकता रहेगा। पॉलिथीन पर लगे इस बैन को लेकर दुकानदारों और आम लोगों में गलत जानकारियां फैली हुई थीं। इसे दूर करते हुए जिलाधिकारी राजशेखर ने बताया कि पॉलिथीन बैन के अधिनियम में ही पॉली पैक में बिक रहे खाने के सामान, तेल और दूध को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह रोक केवल उन प्लास्टिक थैलियों पर है, जिनमें मॉल, होटल और दुकानों में सामान बेचा जाता है। इसके साथ ही पॉली पैकेटों के निर्माण और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।