नई दिल्ली। डीडीसीए में हुए कथित घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए गए एक सदस्यीय गोपाल सुब्रमण्यम जांच आयोग को उपराज्यपाल नजीब जंग ने अवैध करार दिया है। एलजी की अनुसार जांच आयोग का गठन करने से पूर्व उपराज्यपाल और केंद्र की सहमति नहीं ली गई थी।
सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने कमीशन ऑफ एन्क्वाइअरी एक्ट, 1952 का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली सरकार बिना केन्द्र सरकार और उपराज्यपाल की स्वीकृति के जांच आयोग नहीं बना सकती। अतः अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बनाया गया आयोग अवैध है।
नजीब जंग के अनुसार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में कोई भी आयोग बिना उनकी अनुमति के गठित नहीं किया जा सकता। इसी नियम को आधार बनाकर एलजी पहले भी सीएनजी फिटनेस स्कैम की जांच के लिए बनाए दिल्ली सरकार के आयोग को खारिज कर चुके हैं।
हाल ही में दिल्ली सचिवालय में कार्यर प्रधान सचिव के ऑफिस पर सीबीआई छापा पड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने अरूण जेटली पर घोटालों के गंभीर आरोप लगाए थे। आप पार्टी ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहा था कि डीडीसीए में हुए घोटाले में केन्द्रीय मंत्री जेटली की मौन सहमति थी। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने गोपाल सुब्रमण्यम आयोग गठित किया था जिसे एलजी ने अवैध करार दे दिया।
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