महोबा: गैंग रेप को लेकर समाजवादी पार्टी  मुखिया मुलायम सिंह यादव के हाल के बयान का स्वत: संज्ञान लेते हुए महोबा की कुलपहाड़ तहसील की एक अदालत ने उन्हें समन जारी कर 16 सितंबर को तलब किया है।

कुलपहाड़ तहसील स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन अंकित गोयल की अदालत ने सपा मुखिया द्वारा बीती 18 अगस्त को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सामूहिक बलात्कार को ‘अव्यावहारिक’ बताने और ऐसे मामलों में निर्दोषों को फंसाये जाने से जुड़े बयान दिए जाने की मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है।

आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा था कि कई बार बलात्कार एक आदमी करता है और उसमें चार लोगों को नामजद कर दिया जाता है। ऐसा बदले की भावना से किया जाता है। उन्होंने कहा था, ‘ऐसे उदाहरण भी है, जिनमें निर्दोषों को फंसा दिया गया।

कोर्ट ने यादव के खिलाफ महिलाओं को अशोभनीय रूप से पेश करने पर रोक संबंधी कानून की धारा तीन तथा चार, भारतीय दंड विधान की धारा 504 (माहौल खराब करने के मकसद से जानबूझकर अपमानित करना), धारा 505 (सार्वजनिक शरारत), 509 (महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना) तथा धारा 116 (उकसाना), के तहत समन जारी करते हुए उन्हें आगामी 16 सितम्बर को तलब किया है।