लखनऊ:  उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र पाये गये ग्रामीण परिवार के आवेदकों का वरीयता क्रम निम्नवत निर्धारित किया है।

समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन हो, जो ‘‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013’’ के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार हो, विधवा या तलाकशुदा महिला मुखिया का परिवार, कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति मुखिया का परिवार, समाजवादी पेंशन प्राप्त करने की अर्हता धारक परिवार के 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चे, किसानों द्वारा कृषि संकट, फसल बर्वाद होना, कर्ज की वसूली के चलते सामाजिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या अथवा सदमे से होने वाली असामायिक मृत्यु की घटना घटित होने पर पीड़ित किसान के परिवार को, समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

समाजवादी पेंशन के लिए पात्रता पूरी करने वाले एच.आई.वी. संक्रमति व्यक्तियों या परिवारों एवं अनाथ संक्रमित बच्चों के संरक्षकों को, ऐसे एसिड अटैक पीड़ितो को जो शारीरिक रूप से अक्षम हो गये हो, चेहरा विकृत हो गया हो, अन्धे हो गये हो और वे समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने की निर्धारित पात्रता पूरी करते हो, तो ऐसे परिवारों एवं व्यक्तियों को प्राथमिकता पर समाजवादी पेंशन उपलब्ध करायी जायेगी।