लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त 75 मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया है। इस सिलसिले में आज शासनादेश जारी कर दिया गया है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव श्रीप्रकाश सिंह द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार इन अनुदानित मदरसों को मदरसा शिक्षा संहिता के नियमों व अनुदान संबंधी सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा। साथ ही इन्हें शासन के उन सभी आदेशों का पालन करना होगा जो शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाते हैं। इन मदरसों मान्यता एवं सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिये। शिक्षकों की नियुक्ति मदरसा एवं सेवा नियमावली-1987 में प्राविधानित नियम-22 एवं अन्य नियमों/प्राविधानों तथा शासनादेशों का अनुपालन अर्ह/पात्र शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी और चतुर्थ श्रेणी के पदों को केवल आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा।
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