लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त के0रविन्द्र नायक ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि डीजल चालित 10 वर्ष से अधिक पुराने तथा पेट्रोल चालित 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के पंजीयन अधिकारियों अथवा देश के अन्य पंजीयन अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे वाहनों का पंजीयन न किया जाय। किन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पंजीयन अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की वाहनों के एनसीआर के बाहर स्थित पंजीयन अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने की आपेक्षा की है।
ज्ञात हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा 07 अप्रैल, 2015 को निर्देश दिये गये हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल चालित 15 वर्ष से अधिक एवं डीजल चालित 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का पंजीयन एवं नवीनीकरण न किया जाय।
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