नई दिल्ली। विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप घरेलू उड़ानों में 15 किलो तक का सामान ले जाते हैं, तो इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मिली रिपोर्टो के अनुसार, विमानन नियंत्रक डीजीसीए ने इस बाबत सभी एयरलाइंस को आदेश जारी करने का फैसला किया है।
इससे पहले, डीजीसीए के आदेश ने चेक-इन सामान को अबंडलित सामानों की सूची में डाल दिया था जिसके तहत एयरलाइंस इनपर शुल्क वसूल सकती थीं। डीजीसीए का नया फैसला सामान को लेकर नागर विमानन मंत्रालय की ओर से आए दो विभिन्न वक्तव्यों के बाद आया है।
नागर विमानन राज्यमंत्री महेश शर्मा ने कहा था कि चेक-इन बैगेज के लिए एयरलाइंस अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं सकती, जबकि कैबिनेट मंत्री अशोक गजपति राजू ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि कोई भी चीज फ्री नहीं आती है।
एक समाचार चैनल से बात करते हुए शर्मा ने कहा था कि सस्ती विमान सेवा प्रदाता कंपनियों ने मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें चेक-इन बैगेज पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की बात कही गई थी। हमने इसे खारिज कर दिया है। मंत्रालय में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। हम यात्रियों पर और भार नहीं डालना चाहते।
इसपर प्रतिक्रिया देते हुए राजू ने कहा कि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है। चाहे सामान हो या टिकिट आपको इसके लिए शुल्क अदा करना ही पड़ेगा।
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