पटना: बिहार में फर्जी डिग्री पर नौकरी पाने वाले नियोजित शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर स्वेच्छा से इस्तीफा देने का आदेश जारी किया है।  कोर्ट के आदेश के मुताबिक यदि फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक 15 दिनों के अंदर खुद इस्तीफा दे देंगे, तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कारवाई नहीं होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि फर्जी डिग्री के आधार पर सालों तक नौकरी कर इन शिक्षकों ने जो वेतन पाये, उसकी भी वसूली नहीं की जायेगी। लेकिन, इन लोगों ने यदि क्षमादान के इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो सख्त कारवाई होगी। 

यह मसला राज्य में साल 2006 से 2008 के बीच नौकरी पाये लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षकों के फर्जी डिग्री से जुड़ा है। ये मामला कुछ लोगों और सूचना के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओ जैसे रंजीत पंडित की कोशिशों से सामने आया। साल 2014 में इसकी शिकायत सीबीआई और गृह मंत्रालय से की गई।