हैदराबाद। अरबों रूपए के सत्यम घोटाला मामले में कंपनी के पूर्व चेयरमैन बी रामलिंग राजू उनके भाई बी राम राजू समेत सभी 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है। हैदराबाद के सेशन कोर्ट ने उनके कारावास और जुर्माने की सजा को भी निलंबित कर दिया।

रामलिंग और उनके भाई को कोर्ट ने 1-1 लाख रूपए पर्सनल बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। जबकि बाकी आठ आरोपियों को 50-50 हजार रूपए के पर्सनल बॉन्ड पर 8 जमानत दे दी गई। राजू वा अन्य आरोपियों ने हाल ही में 7,000 करोड़ रूपए के घोटाले में हुई सजा को विशेष अदालत में चुनौती दी थी।

सत्यम घोटाला मामले की सुनवाई करने वाली अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोॅलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सभी 10 दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ राजू और उसके भाई राम राजू पर पांच करोड़ 35 लाख रूपये और उसके एक अन्य भाई सूर्यनारायण राजू तथा अन्य सात दोषियों को 25 लाख रूपये जुर्माना भी लगाया था। इन्होंने सजा के खिलाफ गत सप्ताह सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सेशन कोर्ट ने सोमवार को इनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए इन सभी को जुर्माने की राशि का 10 प्रतिशत जेल से रिहा होने की तारीख से अगले चार सप्ताह में जमा कराने का आदेश दिया है। ये सभी फिलहाल चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में बंद हैं।

इस मामले में राजू ,उसके दो भाई राम राजू तथा बी सूर्यनारायण राजू, कंपनी के पूर्व वित्त अधिकारी वी श्रीनिवास , पूर्व ऑडिटर एस गोपालकृष्णन और टी श्रीनिवास, पूर्व कर्मचारी जी रामकृष्ण, डी वेंकटपति राजू, श्रीसाइलम और कंपनी के मुख्य ऑडिटर वीएस प्रभाकर गुप्ता को दोषी ठहराया गया था।