आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत का फैसला रद्द 

बेंगलूरू। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत का फैसला रद्द करते हुए तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता समेत सभी चारों आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। करीब 68 करोड़ रूपए की आय से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के मामले में निचली अदालत से मिली चार साल की कैद और 100 करोड़ रूपए के जुर्माने की सजा के खिलाफ अन्नाद्रमुक की महासचिव जे जयललिता ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।

इस मामले में जयललिता के साथ ही उनकी करीबी सहयोगी शशिकला समेत तीन लोगों को सजा सुनाई गई थी। इन लोगों ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जयललिता समेत तीन लोगों को यह सजा निचली अदालत की ओर से पिछले वर्ष 27 सितम्बर को सुनाई गई थी, जिसे इन सभी ने मिलकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

इस अपील पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को एक विशेष पीठ के गठन का आदेश देते हुए कहा था कि मामले में दोनों पक्षों की जिरह और गवाही 45 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। जयललिता पर आरोप था कि वर्ष 1991 से 96 के दौरान जब वह पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थीं तब इसी समय उन्होंने आय से अधिक की 68 करोड़ रूपए की संपत्ति बनाई थी।