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बच गए भाईजान, नहीं जायेंगे जेल

मिली जमानत, बंबई हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की पांच साल की सजा पर रोक लगा दी है। अब वे जेल नहीं जाएंगे। उन्हें अब जमानत के लिए फिर से सेशन कोर्ट जाना होगा और जमानती मुचलका दाखिल करना होगा। मुचलका दाखिल करते ही उन्हें जमानत मिल जाएगी।उन्हें शुक्रवार को ही निचली अदालत में जाकर सरेंडर करना होगा क्योंकि उनकी दो दिन की अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही है।
सलमान खान को 30 हजार रूपये का बॉन्ड भरना होगा। इस मामले में अब 15 जून को सुनवाई होगी। इस सुनवाई के दौरान सलमान कोर्ट में मौजूद नहीं रहे। इस सुनवाई के दौरान सलमान कोर्ट में मौजूद नहीं रहे।
जमानत के पक्ष में सलमान के वकील ने हाईकोर्ट में कहाकि गाड़ी में चार लोग थे। मामले में कमाल खान से पूछताछ क्यों नहीं हुई। कमाल खान को सिर्फ बयान लेकर क्यों छोड़ा। घटना के वक्त कमाल खान सलमान के साथ मौजूद थे। सलमान पर लगी धाराओं में एक को छोड़कर बाकी सब जमानती है। ड्राइवर अशोक सिंह से भी पूछताछ नहीं हुई। उन्हें सिर्फ जेल में मत भेजो क्योंकि वह सुपरस्टार है।
सरकारी वकील ने कहाकि, कमाल खान ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की। उन्होंने टायर फटने की थ्योरी को भी खारिज किया। चौथे व्यक्ति के कार में होने की बात बचाव पक्ष की ओर से अशोक सिंह को सामने लाने के बाद ही आई।
बचाव पक्ष की दलीलों के बाद जज अभय थिप्से ने पूछा कि इस मामले को केवल रैश ड्राइविंग के केस के रूप में क्यों नहीं लिया गया। सामान्य नियम है कि यदि अपील की जाती है और सात साल से कम सजा है तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। सलमान के अधिकारों छीने जाए जब उनकी अपील चल रही है। सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए। हम केवल इसलिए आदेश नहीं दे सकते क्योंकि अभियोजन पक्ष ऎसी मांग कर रहा है। ऎसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि एल्कोहल पाए जाने पर गैर इरादतन हत्या का मामला हो जाता है।
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