अपात्रों को आवास आवंटन करने वाला दोषी कर्मचारी निलम्बित

लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आयोग में आर0टी0आई0 के प्रकरण की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी सहारनपुर को मल्टीसेक्टोरल आवास योजना तथा इन्दिरा आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित किए जाने के जांच के आदेश दिए थे। श्री उस्मान ने उक्त आदेश सहारनपुर जनपद के ग्राम खिड़का जुन्नारदार पोस्ट-संसारपुर के निवासी हाजी रियासत बनाम सी0डी0ओ0 तथा परियोजना निदेशक, सहारनपुर प्रकरण की सुनवाई के उपरान्त दिए थे।

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान के निर्देश पर जिलाधिकारी सहारनपुर ने मामले की गहन जांच पड़ताल की। जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में खिड़का जुन्नरदार ग्राम पंचायत में मल्टी सेक्टोरल आवासीय योजना में निर्मित 75  आवासों में से 31 आवास अपात्रों को तथा इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 34 आवंटित आवासों में से 6 अपात्र लोगों को कुल 37 अपात्रों को आवास आवंटित किए जाने का खुलासा हुआ है। आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कुल  37 अपात्र व्यक्तियों से 10.83 लाख़ रुपये की धनराशि की वसूली की जाएगी। मल्टीसेक्टोरल के तीन लाभार्थियों से आवासों की  78,750 रुपये की धनराशि की वसूली करके राजकोष में जमा कराई जा चुकी है। अवशेष 10.05 लाख रुपये से अधिक धनराशि की वसूली की कार्रवाई दोषी कर्मचारी विनोद डोभाल ग्राम विकास अधिकारी, मुजफ्फराबाद से 100 किश्तों में जमा कराने के आदेश दिए जा चुके हैं।

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बताया कि आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी सहारनपुर ने उक्त प्रकरण  की जांच  में दोषी कर्मचारी विनोद डोभाल को निलम्बित  किया जा चुका है। 37 अपात्रों से आवास आवंटन की धनराशि की वसूली कराई जा रही है।