सूचना आयुक्त ने बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिये

लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने मिथलेश कुमारी बनाम सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 अफ़जलगढ़ जनपद बिजनौर के प्रकरण की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी जानकारी के विषय में प्रतिवादी श्री प्रकाशवीर सिंह जन सूचना अधिकारी, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति को सम्पूर्ण सूचनायें वादिनी को उपलब्ध कराने के आदेश दिये। प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी ने आयोग को बताया कि वादिनी को सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।

सूचना आयोग को प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी प्रकाशवीर सिंह ने बताया कि श्रीमती मिथलेश कुमारी के नाम से कोई फर्जी महिला जमीन को हड़यना चाहती है। एक ही नाम की दो महिलायें श्री चितरंजन कुमार की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने का दावा कर रही है। इसलिए दूसरी मिथलेश कुमारी को आयोग में सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाये ताकि असली वारिस का पता चल सके। आयोग के सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को मामले की जांच के आदेश दिये हैं।

श्री उस्मान ने प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी को 30 दिन में वादिनी मिथलेश कुमारी जिनका प्रकरण आयोग में चल रहा है उन्हें सम्पूर्ण वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने तथा रिपोर्ट आयोग में भेजने के आदेश दिये हैं। उन्होंने श्रीमती मिथलेश कुमारी तलाकशुदा पति चितरंजन कुमार पुत्री श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम तिवारी मनका वाला, हाल आजाद कालोनी, नगीना, बिजनौर तथा इसी मामले से संबंधित दूसरे पक्ष की महिला श्रीमती मिथलेश कुमारी पुत्री स्व0 चन्द्र पाल सिंह, ग्राम रफैतपुर हुलास पो0-सुआवाला, जनपद-बिजनौर को भी नोटिस जारी करने तथा अगली सुनवाई तिथि पर दोनों महिलाओं को संबंधित अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।