नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बंदर और कुत्ते के काटने पर पीडित को दो लाख रूपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आवारा पशुओं के हमले से गंभीर रूप से घायल को एक लाख तथा मामूली घायल को 50 हजार रूपए देने के भी निर्देश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि मुआवजे की राशि में संबंधित जिले की निकाय और राज्य सरकार की आधी-आधी भूमिका होगी और एक सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए। जस्टिस आलोक सिंह और सर्वेश कुमार गुप्ता की बैंच ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने जनवरी में कुत्तों के काटने की घटना पर संज्ञान लियाा था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन साल में अकेले नैनीताल जिले में ही कुत्तों के काटने की 4000 घटनाएं सामने आई हैं।

कोर्ट ने इन घटनाओं के बाद सरकार और निकायों से कुत्तों के लिए तुरंत प्रभाव से शेल्टर हाउस बनाने को कहा था, जहां पर आवारा कुत्तों को रखा जा सके और ऎसी घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही निकायों से बंदरों और लंगूरों के निवास के लिए प्रस्ताव लाने को कहा था।