पाकिस्तानी अदालत के आदेश पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली : भारत ने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर्र रहमान लखवी को रिहा करने के पाकिस्तानी अदालत के आदेश पर आज कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे बेहद निराशाजनक घटना करार दिया और पाकिस्तान से तुरंत यह सुनिश्चित करने को कहा कि वह जेल से बाहर न आने पाए।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह बेहद निराशाजनक घटनाक्रम है। पाकिस्तान को हरसंभव यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लखवी जैसे आतंकवादी जेल से बाहर न आने पाएं। पाक सरकार द्वारा अदालत में लखवी के खिलाफ संवेदनशील रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव आदेश के तहत हिरासत में लिए गए 55 वर्षीय लखवी को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने लखवी को अपनी रिहाई के लिए दस-दस लाख रुपये के दो मुचलके भरने को कहा।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, मुंबई आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान को तत्काल उचित मंच पर सभी कानूनी उपाय करने चाहिए। लखवी तथा छह अन्यों पर नवंबर 2008 में मुंबई हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है जिसमें 166 लोग मारे गए थे। छह अन्य में अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमाद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और युनिस अंजुम शामिल हैं।

लखवी को लश्कर ए तय्यबा के संस्थापक और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार माना जाता है। उसे दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और 25 नवंबर 2009 को 26:11 हमला मामले में छह अन्य के साथ आरोपित किया गया था। इस मामले की 2009 से सुनवाई चल रही है।